निराश्रित बालिकाओं के विवाह के लिए एक लाख एक हजार रुपये देगी उत्तर प्रदेश सरकार

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने आज लखनऊ में ‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ का आरंभ किया। कोरोना से जिन बच्चों के माता-पिता की मौत हुई है या जिन बच्चों के लीगल गार्जियन की मौत हुई है, उन बच्चों के लिए यह योजना लायी गयी है। प्रदेश सरकार की ओर से जारी आँकड़े के मुताबिक मार्च 2020 से अब तक 240 बच्चे ऐसे पाये गये, जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना के कारण हो गयी। साथ ही, 3,810 ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने इस अवधि में अपनी माँ या पिता या लीगल गार्जियन को खोया है।

इन सभी 4,050 बच्चों को प्रदेश सरकार हर महीने चार हजार रुपये उपलब्ध करायेगी। 18 वर्ष की आयु तक प्रदेश सरकार इन बच्चों के लालन-पालन की व्यवस्था करेगी। ऐसी निराश्रित बालिकाएँ, जो शादी योग्य हो चुकी हैं, उन्हें ‘मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना’ के तहत उत्तर प्रदेश सरकार अपनी निधि से शादी के लिए 1.01 लाख रुपये उपलब्ध करायेगी। (लेडीज न्यूज टीम, 22 जुलाई 2021)

(आवरण चित्र उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कार्यलय की वेबसाइट से साभार)

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