देश में कोरोना महामारी के कारण फैली दिक्कतों के मद्देनजर पिछले दिनों सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (यानि आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आय कर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव कर दिया। हमारे देश में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, तो आम तौर पर उस वित्तीय वर्ष के लिए आम लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है।
लेकिन चूँकि कोरोना के कारण देश भर में विभिन्न हिस्सों में लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति है और सामान्य कामकाज सुचारु रूप से नहीं चल रहा, ऐसे में आम लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है।
यही नहीं, नियोक्ताओं को भी अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 (Form 16) जारी करने के लिए अधिक वक्त दिया गया है, पहले इसकी अंतिम तिथि 15 जून थी, जिसे अब बढ़ा कर 15 जुलाई कर दिया गया है। (लेडीज न्यूज टीम, 28 मई 2021)