सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा को कई बार बढ़ाया है। देश में कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए इस समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ा कर 30 जून कर दिया गया है। यदि आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो 30 जून से पहले इसे जरूर कर लें, क्योंकि सीबीडीटी ने साफ किया है कि यदि कोई व्यक्ति इस तारीख तक पैन को आधार से जोड़ने में असफल रहता है, तो उसके पैन को निष्क्रिय कर दिया जायेगा। यानि यह माना जायेगा कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है। ऐसे में उन सभी जगहों पर लेन-देन में आपको दिक्कत आ सकती है, जहाँ पर पैन कार्ड का उल्लेख अनिवार्य है। (लेडीज न्यूज टीम, 14 जून 2021)
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