भारत सरकार की गारंटेड पेंशन योजना और पीएफआरडीए द्वारा प्रबंधित अटल पेंशन योजना (APY) के अंतर्गत मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 28 लाख से ज्यादा नये खाते खोले गये हैं। 25 अगस्त 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत पंजीकृत सदस्यों की संख्या 3.30 करोड़ से ज्यादा हो गयी है।
25 अगस्त 2021 तक एपीवाई के अंतर्गत कुल नामांकनों में से लगभग 78 प्रतिशत सदस्यों ने 1,000 रुपये की पेंशन योजना ली है, वहीं लगभग 14 प्रतिशत ने 5,000 रुपये की पेंशन योजना ली है। इसके अलावा, लगभग 44 प्रतिशत महिला सदस्य हैं और नामांकन करा रहे लगभग 44 प्रतिशत सदस्य काफी युवा हैं तथा18-25 वर्ष आयु-समूह से संबंधित हैं।
क्या है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)
भारत के 18-40 वर्ष के बीच के आयु वर्ग के किसी भी नागरिक को बैंक या डाक घर शाखा के माध्यम से एपीवाई से जुड़ने का मौका मिलता है, जहाँ पर उस व्यक्ति का बैंक खाता होना चाहिए। योजना के अंतर्गत एक सदस्य को 60 वर्ष की उम्र से 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक न्यूनतम गारंटेड पेंशन मिलेगी, जो उसके अंशदान पर निर्भर करती है। यही पेंशन सदस्य के जीवन साथी को मिलेगी और सदस्य व जीवनसाथी दोनों की मृत्यु पर 60 वर्ष की उम्र तक जमा कुल संचित पेंशन की धनराशि का भुगतान नामांकित व्यक्ति को कर दिया जायेगा। (लेडीज न्यूज टीम, 02 सितंबर 2021)