देश में कोरोना महामारी के कारण फैली दिक्कतों के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (यानि आकलन वर्ष 2021-22) के लिए आय कर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि में पिछले दिनों बदलाव कर दिया। हमारे देश में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, तो आम तौर पर उस वित्तीय वर्ष के लिए आम लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है।
लेकिन चूँकि कोरोना के कारण देश भर में सामान्य कामकाज सुचारु रूप से नहीं चल रहा, ऐसे में आम लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। (लेडीज न्यूज टीम, 23 जुलाई 2021)