प्रॉविडेंट फंड (Provident Fund) के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर है। प्रॉविडेंट फंड का नियमन करने वाली संस्था ईपीएफओ (EPFO) ने इसके कुछ नियमों में बदलाव किये हैं। ये बदलाव 1 जून 2021 से लागू हो रहे हैं। ईपीएफओ ने नियोक्ताओं को यह जिम्मेदारी दे दी है कि वे अपने सभी कर्मचारियों के पीएफ खातों को आधार से जोड़ दें। यदि किसी कर्मचारी के ईपीएफ खाते को आधार से नहीं जोड़ा जायेगा, तो उसके नियोक्ता का अंशदान उसके पीएफ खाते में नहीं जायेगा।
क्या है इसे करने का तरीका
- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट www.epfoindia.gov.in पर जाना है।
- इस पर लॉगिन करना है।
- इसमें ऑनलाइन सर्विसेज पर जा कर लिंक यूएएन आधार पर जाना है।
- अपने यूएएन के साथ मोबाइल नंबर डालना है।
- मोबाइल पर एक ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को और अपने 12 अंक की आधार संख्या को सबमिट करना है।
- इसके बाद वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। (लेडीज न्यूज टीम, 01 जून 2021)