केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन ने 01 फरवरी 2023 को संसद में केन्द्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए व्यक्तिगत आयकर के संबंध में पाँच प्रमुख घोषणाएँ कीं। ये घोषणाएँ छूट, कर संरचना में बदलाव, नयी कर व्यवस्था में मानक छूट के लाभ का विस्तार, सर्वोच्च सरचार्ज दर में कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा के विस्तार से संबंधित हैं।
छूट के संबंध में अपनी पहली घोषणा में उन्होंने नयी कर व्यवस्था में छूट सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया, जिसका अर्थ यह होगा कि नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर अदा नहीं करना पड़ेगा। वर्तमान में 5 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति पुरानी तथा नयी दोनों कर व्यवस्थाओं में किसी कर का भुगतान नहीं करते।
साथ ही उन्होंने मध्य वर्गीय व्यक्तियों को राहत प्रदान करते हुए उन्होंने स्लैब की संख्या को घटाकर छह करने तथा कर छूट सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करने के द्वारा नयी व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कर संरचना में बदलाव का प्रस्ताव रखा।
कुल आय (रुपया) दर (प्रतिशत)
0-3 लाख तक शून्य
3-6 लाख तक 5
6-9 लाख तक 10
9-12 लाख तक 15
12-15 लाख तक 20
15 लाख से अधिक 30
बजट का तीसरा प्रस्ताव वेतनभोगी वर्ग तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों सहित पेशनभोगियों को काफी राहत प्रदान करता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था को विस्तारित करने का प्रस्ताव रखा। 15.5 लाख रुपए या अधिक आय वाले प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्ति को इस प्रकार 52,500 रुपए का लाभ प्राप्त होगा। वर्तमान में केवल 50,000 रुपए की मानक कटौती वेतनभोगी व्यक्तियों तथा 15,000 रुपए तक की पारिवारिक पेंशन से कटौती की पुरानी व्यवस्था के तहत अनुमति है।
व्यक्तिगत आयकर के संबंध में अपनी चौथी घोषणा के तौर पर निर्मला सीतारामन ने 2 करोड़ रुपए से अधिक की आय के लिए नयी कर व्यवस्था में सर्वोच्च सरचार्ज दर को 37 प्रतिशत से घटाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। इसके परिणामस्वरूप, अधिकतम कर दर वर्तमान 42.74 प्रतिशत, जो विश्व में सर्वाधिक है, से घटकर 39 प्रतिशत पर आ जाएगा। बहरहाल उनके लिए सरचार्ज में कोई परिवर्तन नहीं है जो इस आय समूह में पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुनते हैं।
इसके अलावा, बजट में सरकारी वेतनभोगी वर्ग के अनुरूप गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर 25 लाख रुपए के अवकाश नकदीकरण पर कर छूट की सीमा के विस्तार का प्रस्ताव रखा गया है। वर्तमान में अधिकतम राशि जिस पर छूट प्रदान की जा सकती है, वह तीन लाख रुपए है।
बजट में नई आयकर व्यस्था को डिफॉल्ट कर व्यवस्था बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। तथापि, नागरिक पुरानी कर व्यवस्था के लाभ उठाने के विकल्प का उपयोग करते रहेंगे। (लेडीज न्यूज, 03 फरवरी 2023 )