इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर आय कर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में हो रही दिक्कतों के मद्देनजर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (यानि आकलन वर्ष 2021-22) के लिए इसकी अंतिम तिथि में फिर से बदलाव कर दिया है। आय कर विभाग के ट्विटर खाते से यह जानकारी दी गयी है।
आम लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 30 सितंबर 2021 से बढ़ा कर अब 31 दिसंबर 2021 कर दिया गया है।
हमारे देश में वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है, तो आम तौर पर उस वित्तीय वर्ष के लिए आम लोगों के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई होती है। लेकिन कोरोना के कारण देश भर में सामान्य कामकाज सुचारु रूप से नहीं चलने के कारण आम लोगों के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई 2021 बढ़ा कर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। (लेडीज न्यूज टीम, 09 सितंबर 2021)