प्रॉविडेंट फंड का नियमन करने वाली संस्था ईपीएफओ (EPFO) ने इम्प्लायीज प्रॉविडेंट फंड (Employees Provident Fund) के खाताधारकों को अपने यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) को अपने आधार (Aadhaar) के साथ लिंक कराने के लिए कहा था। इन दोनों को लिंक कराने की समय सीमा का आज आखिरी दिन है।
पहले इस काम की समय सीमा 30 मई 2021 तय की गयी थी, फिर इसे बाद में तीन महीनों के लिए बढ़ा कर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया था।
यदि इस समय सीमा तक किसी कर्मचारी के ईपीएफ खाते को आधार से नहीं जोड़ा गया, तो उसके नियोक्ता (इम्प्लायर) का अंशदान उसके पीएफ खाते में नहीं जायेगा।
अगर आपने अब तक यह काम नहीं किया है, तो अभी भी कर सकते हैं। इसका तरीका हम आपको बता रहे हैं।
क्या है इसे करने का तरीका
- सबसे पहले ईपीएफओ की वेबसाइट epfoindia.gov.in पर जाना है।
- इस पर लॉगिन करना है।
- इसमें ऑनलाइन सर्विसेज पर जा कर लिंक यूएएन आधार पर जाना है।
- अपने यूएएन के साथ मोबाइल नंबर डालना है।
- मोबाइल पर एक ओटीपी आयेगा। इस ओटीपी को और अपने 12 अंक की आधार संख्या को सबमिट करना है।
- इसके बाद वेरीफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें। (लेडीज न्यूज टीम, 31 अगस्त 2021)